दलित किशोर की हत्या के आरोपियों को राजकोट कोर्ट ने बरी किया

BY- FIRE TIMES TEAM

राजकोट जिले के गोंडल शहर की एक अदालत ने सोमवार को 2019 में 19 वर्षीय दलित की हत्या के आरोपी सभी लोगों को बरी कर दिया।

राजेश सोंदरवा नाम के व्यक्ति को कथित तौर पर इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसने अपने पिता, सूचना के अधिकार कार्यकर्ता नानजी सोंदरवा की हत्या के आरोपी व्यक्तियों की जमानत का विरोध किया था।

जिन आठ लोगों को बरी किया गया है उनमें पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता महेंद्रसिंह जडेजा, उनके बेटे दिव्यराज, अजयसिंह जडेजा, ध्रुवराजसिंह, युवराज सिंह और उनके भाई दीपेंद्र सिंह, माली जडेजा और भानुभा गोहिल शामिल हैं।

महेंद्रसिंह, अजयसिंह और माली के पिता नरेंद्रसिंह को भी नानजी सोंदरवा हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है।

राजेश सोंदरवा की हत्या के मामले में आठ आरोपियों पर हत्या और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपी व्यक्तियों ने राजेश और उसके दोस्त मिलन परमार को तब रोका जब वे मानेकवाड़ा गांव के पास एक बाइक पर थे। उन्होंने राजेश पर लाठियों से हमला किया था।

पुलिस में शिकायत कथित तौर पर राजेश के छोटे भाई अजय सोंदरवा ने दर्ज की थी।

आरोपी के वकीलों ने तर्क दिया कि पुलिस को परमार के बयान को शिकायत के रूप में लेना चाहिए था, न कि बचाव पक्ष के वकीलों में से एक का बयान।

बचाव पक्ष ने कथित तौर पर अजय और परमार द्वारा दिए गए बयानों में विसंगतियों को भी उजागर किया। शाह ने कहा, “हमने यह भी रेखांकित किया कि सोंदरवास और जडेजा के बीच विवाद चल रहे थे और इसलिए पूर्व ने आरोपी को फंसाया था।”

राजेश सोंदरवा की हत्या की 2019 में व्यापक निंदा हुई थी। वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवाणी ने उस समय कहा था कि हत्या ने इस बात को पुष्ट किया कि गुजरात “दलितों और आदिवासियों के लिए धरती पर नर्क” है।

मेवाणी ने कहा था, “पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सरकार के उदासीन और लापरवाह रवैये ने जातिवादी तत्वों और ऐसे अपराधियों को निडर होकर दलितों और आदिवासियों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया है।”

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