Lock Down 5.0: जानिए क्या-क्या छूट दी गईं हैं और किन चीजों पर अभी भी है प्रतिबंध

BY- FIRE TIMES TEAM

केंद्र ने शनिवार को देशव्यापी लॉक डाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है और साथ ही यह कहा कि अब सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया जाएगा।

गतिविधियों को फिर से शुरू करना या इस रीओपनिंग के पहले चरण को अनलॉक- 1 कहा गया है और इसमें केंद्र का ध्यान आर्थिक गतिविधियों पर ज्यादा रहेगा।

गृह मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्त्रां 8 जून से नॉन-कन्टेनमेंट जोन में फिर से खुल सकते हैं। अपने राज्य में भी अब लोग कहीं भी आ-जा सकते हैं इसपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

सरकार ने रात के कर्फ्यू के समय में भी बदलाव किया है। अब रात के कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है।

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा, “आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 से 5 बजे के बीच व्यक्तियों का कहीं भी आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।”

मंत्रालय ने कहा, “स्थानीय अधिकारी कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत, अपने क्षेत्राधिकार के पूरे क्षेत्र में आदेश जारी करेंगे।”

हालांकि, यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार और ऑडिटोरियम का संचालन बंद रहेगा।

सरकार जुलाई में स्कूलों और कॉलेज को फिर से खोलने पर विचार करेगी।

सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। MHA ने कहा कि बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा, यदि संभव हो तो लोगों को घर से काम (Work From Home) करना जारी रखना चाहिए।

 

केंद्र द्वारा दिये गए दिशानिर्देशों की लिस्ट-

पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियाँ चरणबद्ध तरीके से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी, जो मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के पालन के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएंगी:

  • प्रथम चरण में, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थान जैसे पूजा स्थल; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं; और शॉपिंग मॉल आदि को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी।
  • स्वास्थ्य मंत्रालय सामाजिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने और COVID-19 के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श से उपरोक्त गतिविधियों के लिए SOP जारी करेगा।
  • दूसरे चरण में, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे।
  • राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी जाती है कि वे माता-पिता और अन्य हितधारकों के साथ संस्था स्तर पर परामर्श करें। फीडबैक के आधार पर, जुलाई 2020 में इन संस्थानों को फिर से खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। MoHFW इन संस्थानों के लिए SOP तैयार करेगा।
  • पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। ये गतिविधियाँ हैं: यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा; मेट्रो रेल का संचालन; सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और समान स्थान; और, सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य / और अन्य बड़ी मंडलियां। तीसरे चरण में, स्थिति के आकलन के आधार पर उनके खोलने की तारीखें तय की जाएंगी।
  • लॉकडाउन को कन्टेनमेंट जोन में सख्ती के साथ जारी रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा इनका एरिया तय किया जाएगा।
  • व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्यों के अंदर और राज्यों के बाहर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब आने जाने के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
  • सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि, कर्फ्यू की संशोधित समय-सीमा रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दी गई है।
  • स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, कन्टेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
  • कमजोर व्यक्तियों, अर्थात्, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णताओं वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टाल करना आवश्यक है।

 

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