BY – FIRE TIMES TEAM
अक्सर लोग दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और इसके लिए उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता है। लेकिन यूपी सरकार ने ऐसे ढीठ लोगों को सबक सिखाने के लिए यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माना वसूलने की अधिसूचना गुरूवार को जारी कर दी है।
प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यूपी में पहले दोपहिया वाहन चालक के हेलमेट न पहनने पर और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न बांधने पर 500 रूपये का जुर्माना लगता था। अब इसे बढ़ाकर दुगना (1000) कर दिया गया है।
यदि कोई वाहन चालक गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो 1000 रूपये का जुर्माना, और दूसरी बार पकडे़ जाने पर सीधे 10,000 रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। इसलिए वाहन चलाते समय सावधान हो जाइये।
गलत जगह पर पार्किंग होने पर पहली बार में 500 रूपये और दूसरी बार 1500 रूपये का जुर्माना लिया जायेगा। अभी तक यह शुल्क क्रमशः 500 और 1000 रूपये था। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता न देने पर 10,000 रूपये हर्जाना भुगतना होगा।
वाहन का शेप गलत ढंग से मॉडिफाई कराकर बेचने पर एक लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और यदि वाहन स्वामी ने स्वयं अपनी गाड़ी मॉडिफाई कराई हुई है तो उस पर 5000 का जुर्माना लगाया जायेगा।
ड्राइविंग लाइसेंस में गलत तथ्यों का सहारा लेने पर अभी तक 2500 का जुर्माना भरना पड़ता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर वाहन बिक्री का दोषी पाये जाने पर एक लाख रूपये प्रति वाहन की दर से जुर्माना वसूला जायेगा।
बिना लाइसेंस या फिर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 5000 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। तय गति से अधिक तेज वाहन चलाने पर 2000 रूपये का जुर्माना देय होगा।
दोपहिया वाहन पर तीन सवारी या उससे ज्यादा बैठाने पर 1000 रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। अधिकारी की बात नहीं मानने पर उसके काम में बाधा डालने पर पहले 1000 रूपये का जुर्माना था उसे बढ़ाकर 2000 किया गया है।
यूपी सरकार के बिना लिखित आदेश के रेस में भाग लेने पर पहली बार 5000 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। यही जुर्माना बिना पंजीकरण या निलंबित पंजीकरण वाले वाहन के लिए भी है।