उन्नाव बलात्कार का दोषी कुलदीप सेंगर 2019 कार दुर्घटना मामले में बरी

BY- FIRE TIMES TEAM

उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी और भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की एक अदालत ने 2019 के एक मामले में सोमवार को बरी कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता की दुर्घटना हुई थी। अदालत ने मामले में पांच अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया।

पिछले साल जनवरी में, सेंगर को 2017 में महिला से बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बलात्कार के समय वह नाबालिग थी।

जुलाई 2019 में, एक कार दुर्घटना में महिला और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके परिवार ने आरोप लगाया था कि दुर्घटना के पीछे सेंगर का हाथ था। दुर्घटना में महिला के दो रिश्तेदारों, जिनमें से एक बलात्कार के मामले में गवाह था, उसकी मौत हो गई थी।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दुर्घटना के सिलसिले में सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले को अपने हाथ में ले लिया था। अपनी जांच में, सीबीआई ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित लोगों के बीच आपराधिक साजिश का कोई सबूत उन्हें नहीं मिला है।

सोमवार की सुनवाई में, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने माना कि सेंगर और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है।

अपने फैसले में, अदालत ने कहा कि दुर्घटना के समय सेंगर न्यायिक हिरासत में था, और अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि उसने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर महिला और उसके परिवार को धमकी देने की साजिश रची थी।

फैसले के आदेश में कहा गया, “हालांकि, शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के मौखिक बयान के अलावा आपराधिक साजिश के संबंध में किसी भी प्रकृति का कोई सबूत अदालत में पेश नहीं किया गया है और न ही अदालत के पास ऐसे कोई रिकॉर्ड है।”

हालांकि, अदालत ने कहा कि दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। चालक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (सार्वजनिक मार्ग पर तेज गति से वाहन चलाना) के साथ धारा 304-ए (लापरवाही से मौत), 338 (जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत आरोप लगाया गया है।

इससे पहले मार्च 2020 में शिकायतकर्ता के पिता की मौत से जुड़े एक अलग मामले में सेंगर को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

महिला के पिता को अप्रैल 2018 में अवैध हथियार मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि उसे मामले में फंसाया गया था। उनकी बेटी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के घर के बाहर खुद को मारने का प्रयास करने के एक दिन बाद 9 अप्रैल, 2018 को उन्नाव में न्यायिक हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि तब तक सेंगर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

बाद में सेंगर, उसके भाई और नौ अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

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