दिल्ली हिंसा: पुलिस की कार्यवाई एकतरफा, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार

BY- FIRE TIMES TEAM

फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की जांच के लिए दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई।

यह मामला तब सामने आया जब कुछ छात्र कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस पर आरोपों लगाया कि पुलिस उनके द्वारा किये गए सरकड के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर उन्हें निशाना बना रही है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने कहा, “केस डायरी को पढ़ने के बाद विचलित करने वाले तथ्य सामने आए हैं जिससे लगता है पुलिस ने पावर का दुरुपयोग किया है।”

उन्होंने कहा, “जांच केवल एक छोर की ओर इशारा कर रही है और एकतरफा है। इंस्पेक्टर लोकेश और अनिल से पूछताछ करने पर, वे यह बताने में नाकाम रहे कि शांतिपूर्ण विरोध करने वालों के खिलाफ अब तक क्या जांच हुई है।”

अदालत ने संबंधित अधिकारियों से “निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने” के लिए जांच की निगरानी करने का आग्रह किया है।

न्यायाधीश ने 30 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपित जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को भेजते हुए टिप्पणियां कीं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में 15 दिसंबर को जामिया में हिंसा के लिए तन्हा को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने अदालत को बताया कि, पूरी साजिश का खुलासा करने और जांच के दौरान मिले इलेक्ट्रॉनिक डेटा को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता थी।

तन्हा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शोभन्या शंकरन ने तर्क दिया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है और कथित आपराधिक साजिश में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

पुलिस ने दावा किया था कि वह उमर खालिद, शारजील इमाम, मीरन हैदर और सफूरा जरगर के करीबी सहयोगी थे, जो संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध के प्रमुख आयोजक थे। इन सभी को हिंसा के लिए दोषी ठहराया गया है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थकों और उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 से 26 फरवरी के बीच इसका विरोध करने वालों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें 53 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे।

पुलिस पर इस हिंसा को लेकर ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में या तो निष्क्रियता या हिंसा के कुछ मामलों में सहभागिता का आरोप लगाया गया था।

1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद से दिल्ली में यह सबसे बुरी हिंसा थी।

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 13 अप्रैल तक 800 से ज्यादा गिरफ्तारियां कीं। एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि पुलिस को किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तारी जारी रखनी है।

वेबसाइट Scroll. in के अनुसार, अक्सर हिंसा के शिकार लोगों पर पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया गया था। कई वकीलों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि लॉक डाउन ने पुलिस की जांच कम कर दी है और गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा।

दुनिया भर में संगठनों और व्यक्तियों सहित नारीवादी कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह ने सोमवार को छात्रों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एक बयान जारी किया। उन्होंने हाल ही में एक महिला के सामूहिक अधिकार वाले पिंजरा तोड़ के दो सदस्यों की गिरफ्तारी का भी हवाला दिया है।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर 24 फरवरी को दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के संबंध में नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था।

24 मई को जमानत दिए जाने के बाद, पुलिस ने उन्हें मारपीट और हत्या के एक अन्य मामले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया।

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *