‘हमारे पास कोई वीडियो नहीं जिसमें मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवताओं का अपमान किया’: इंदौर पुलिस

BY- FIRE TIMES TEAM

इंदौर पुलिस ने रविवार को कहा कि उनके पास यह दिखाने के लिए कोई वीडियो सबूत नहीं है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने शहर में एक कैफे में प्रदर्शन के दौरान हिंदू देवताओं का अपमान किया।  फारूकी को शुक्रवार को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

तुकोगंज पुलिस स्टेशन के टाउन इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए वीडियो में एक दूसरे कॉमेडियन को देवता गणेश के बारे में मजाक बनाते हुए दिखाया गया है।

शर्मा ने कहा, “हिंदू देवी-देवताओं या केंद्रीय मंत्री अमित शाह का अपमान करने के लिए उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।”

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फारुकी के खिलाफ हिंदुत्व समूह हिंद रक्षक संगठन के प्रमुख एकलव्य सिंह गौर ने शिकायत दर्ज की थी। गौर भारतीय जनता पार्टी की विधायक मालिनी गौड़ के बेटे हैं।

फारुकी पर शाह के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने और 2002 के गोधरा नरसंहार में मारे गए कारसेवकों का कथित रूप से मजाक करने का भी आरोप लगाया गया था।

समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वेब श्रृंखला सेक्रेड गेम्स के लेखक वरुण ग्रोवर ने भी अपनी इंस्टाग्राम कहानी पर फारूकी का वीडियो साझा किया।

ग्रोवर ने लिखा, “एक साथी भारतीय, एक साथी कॉमेडियन जेल में है और भीड़ द्वारा उन्हें उनके द्वारा कही गई बात के लिए पीटा गया है। यहाँ वह तार्किक रूप से, शांतिपूर्वक अपना मामला पेश कर रहा है, लेकिन हमारे सिस्टम अब हर आवाज को क्रूरता से चुप कराना चाहते हैं।”

ग्रोवर ने कहा, “वे सुनना नहीं चाहते हैं, वे बहस भी नहीं करना चाहते हैं, वे हर व्यक्ति के विचार के हर टुकड़े को मिटाना चाहते हैं। और हम पृथ्वी की सबसे बड़ी सभ्यता के लोग इसके साथ ठीक हैं।”

फारूकी को कथित तौर पर समूह हिंद रक्षक संगठन के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर परेशान किया गया था, जो उसे आयोजकों के साथ शुक्रवार को तुकोगंज पुलिस स्टेशन ले गए।

फारुकी के अलावा, चार अन्य गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान नलिन यादव, प्रखर व्यास, एडविन एंथनी और प्रिय व्यास के रूप में की गई।

उन्हें धारा 269 (गैरकानूनी या लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना), 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है) और भारतीय दंड अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधान के तहत बुक किया गया था।

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