आर्यन खान को जेल में रखने का कोई आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

 BY- FIRE TIMES
  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है। हालांकि आर्यन खान कागजी कार्रवाई और प्रक्रियाओं के कारण आज जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे आधार नहीं हैं जिसके चलते आर्यन खान को और अधिक जेल में रखना पड़े। हाई कोर्ट की सुनवाई से पहले आर्यन की बेल याचिका कई बार खारिज की जा चुकी है।

आपको बता दें कि आर्यन खान और अन्य कुछ लोगों को ड्रग्स के मामले के चलते गिरफ्तार किया गया था। वह पिछले तीन हफ्ते से जेल में थे।

आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े भी इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद चर्चा में हैं। उनपर भी कई लोगों ने आरोप लगाए हैं जिसमें पैसे की उगाही जैसे पहलू शामिल हैं।

समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगाने वाले नवाब मलिक ने ट्वीट करके लिखा है कि, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।

 

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