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सुप्रीम कोर्ट ने कफील खान मामले में योगी सरकार की याचिका को किया खारिज

BY – FIRE TIMES TEAM

डॉक्टर कफील खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।

यूपी सरकार ने डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटाए जाने और रिहा करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘हाईकोर्ट की टिप्पणी आपराधिक मामलों को प्रभावित नहीं करेगी और मामले खुद की मेरिट के आधार पर तय किए जाएंगे।’

यूपी सरकार ने डॉ कफील खान के खिलाफ NSA के आरोपों को खारिज किए जाने का विरोध किया था। सरकार की याचिका में कहा गया था कि डा. कफील का ऐसे कई अपराध करने का इतिहास था जिनके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है।

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बता दें कि डॉक्टर कफील खान उस वक्त चर्चा में आए थे जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में उन्हें निलंबित किया गया गया था।

हालांकि, कफील खान को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले साल अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत 29 जनवरी को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था

इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी साल सितंबर में कफील खान की रिहाई के आदेश दिए थे। इस आदेश को ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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डॉ कफील खान ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम पर ट्वीट कर आभार और खुशी जताया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका, जो मेरे रासुका के तहत मेरे हिरासत को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, उसको ख़ारिज कर दिया।

मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था मुझे न्याय मिला। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया/धन्यवाद/Thank you. अल्हमदुलिल्लाह जय हिंद जय भारत।’

 

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