Lock Down 4.0: जानिए किन किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं लॉक डाउन के फेज 4 में

BY- FIRE TIMES TEAM

रविवार को केंद्र ने राज्यों को 31 मई तक लॉक डाउन को जारी रखने का निर्देश दिया है।

कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए 25 मार्च को देशव्यापी लॉक डाउन लगाया गया था और 18 मई से इसे नवीनतम विस्तार के साथ एक बार फिरसे लॉक डाउन को 31 मई तक बढ़ाया गया है।

हालाँकि, नया चरण में जो एरिया कंटेंट ज़ोन में नहीं आते हैं उन्हें काफी आराम दिया गया है।

मंत्रालय ने राज्यों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन और बफर ज़ोन को परिभाषित करने की भी अनुमति दी।

उड़ान सेवाएं और मेट्रो ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी। रात का कर्फ्यू भी प्रभावी रहेगा, जिसका अर्थ है कि सभी गैर-आवश्यक यात्रा शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच निषिद्ध रहेगी।

साथ ही, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, सह-रुग्णता वाले, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहेंगे।

लॉकडाउन 4.0 में अनुमत गतिविधियों की पूरी सूची

देश भर में किन सेवाओं पर रोक रहेगी-

  • यात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या उद्देश्यों के लिए छोड़कर, जैसा कि एमएचए द्वारा अनुमति है।
  • मेट्रो रेल सेवाएं।
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि।
  • होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएँ, जो आवास स्वास्थ्य / पुलिस / सरकारी अधिकारियों / स्वास्थ्य कर्मचारियों / पर्यटकों सहित फंसे हुए व्यक्तियों और क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए हैं। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर कैंटीन।
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे।
  • सभी सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य / अन्य सभाएं और बड़ी मंडलियां।
  • सभी धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा। धार्मिक मण्डली सख्त वर्जित है।

कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर इन गतिविधियों की हर क्षेत्र में अनुमति है-

  • यात्री वाहनों और बसों की अंतर-राज्य आवाजाही, जिसमें राज्य की आपसी सहमति शामिल है।
  • यात्री वाहनों और बसों की अंतर-राज्य आवाजाही, जैसा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तय किया गया है।
  • खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रेस्तरां को रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।
  • खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; हालांकि, दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • ई-कॉमर्स फर्म अब से कोरोनावायरस रेड जोन में गैर-जरूरी सामान पहुंचा सकती हैं।
  • नाई की दुकानें, सैलून और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति है।
  • खाली ट्रकों सहित सभी प्रकार के सामान और कारगो का मूवमेंट।
  • अधिकतम 50 मेहमानों के साथ, शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए विवाह-संबंधी सभाएँ।
  • अंतिम संस्कार के लिए, अधिकतम 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी।
  • स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकानें और बाजार प्रभावी समय के साथ खुले।
  • सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और एक समय में 5 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं देनी होगी।

कन्टेनमेंट जोन में-

  • केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियंत्रण होगा कि इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही न हो, सिवाय चिकित्सीय आपात स्थितियों और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के।
  • आवश्यकतानुसार कांटेक्ट ट्रेसिंग होगी, हर घर की निगरानी, ​​और अन्य नैदानिक ​​हस्तक्षेप होंगे।

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