BY- FIRE TIMES TEAM
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी, जिन्हें लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है।
निचली अदालत द्वारा उनकी जमानत खारिज करने के बाद मिश्रा ने उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का दरवाजा खटखटाया था।
3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी। मिश्रा के खिलाफ मामला केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जिले में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या से संबंधित है। किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि आशीष मिश्रा का एक वाहन प्रदर्शनकारियों के ऊपर चढ़ गया जिसमें किसानों की मौत हो गई थी।,
उन्हें इस मामले में 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जीडी चतुर्वेदी ने दावा किया कि मिश्रा उस कार को नहीं चला रहे थे जिसने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को कुचला था। लाइव लॉ के अनुसार, उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह नहीं दिखाया गया है कि पीड़ितों को आग्नेयास्त्रों के कारण कोई चोट लगी है।
3 जनवरी को, उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में दायर पहली चार्जशीट में मिश्रा का नाम लिया था। दूसरी चार्जशीट, जिसमें चार किसानों पर हिंसा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की पीट-पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया था, 21 जनवरी को दायर की गई थी।
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