‘कल आप कहेंगे कि किसी को भी मांस नहीं खाना चाहिए’: SC ने हलाल वध पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज की

BY- FIRE TIMES TEAM

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भोजन के लिए पशुओं के वध के हलाल रूप पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

हलाल मांस में तेज चाकू से जानवर की गर्दन के नीचे एक कट लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जानवर के शरीर का सारा खून निकल जाए, जैसा कि हदीस में उल्लेख किया गया है।

हदीस मोहम्मद के लिए शब्दों और कार्यों का रिकॉर्ड है।

न्यायमूर्ति एसके कौल ने कहा, “हलाल केवल वध करने का एक तरीका है। अलग तरीके हैं जैसे हलाल और झटका।”

उन्होंने पूछा, “कुछ लोग हलाल मांस खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग झटके का मांस खाना पसंद करते हैं इसमें क्या समस्या है?”

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बैकुंठ लाल शर्मा द्वारा गठित संस्था, अखंड भारत मोर्चा, जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 28 को चुनौती देती है, की एक याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अधिनियम की धारा 3 के तहत यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह किसी भी जानवर की देखभाल या शुल्क सुनिश्चित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित जानवर को अनावश्यक दर्द या पीड़ा ना सहनी पड़े।

यह भी कहा कि यूरोपीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि हलाल “अत्यंत दर्दनाक” तरीका है वध करने का।

जस्टिस एसके कौल ने याचिका को पूरी तरह से गलत कहते हुए  कहा कि कल आप कहेंगे कि किसी को मांस नहीं खाना चाहिए?

उन्होंने कहा, “हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन शाकाहारी होना चाहिए और कौन मांसाहारी होना चाहिए।”

याचिका में कहा गया कि हलाल का इस्तेमाल करने वाले जानवरों को काफी ज्यादा दर्द होता है क्योंकि मारने की प्रक्रिया में उन्हें तब तक जीवित रहने की आवश्यकता होती है जब तक कि खून की आखिरी बूंद बाहर नहीं निकल जाती है।

जबकि झटके में जानवर की रीढ़ की हड्डी में तेज झटका लगता है, जिससे जानवर की मौत हो जाती है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया, “हलाल के नाम पर जानवरों के अमानवीय वध की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।”

अदालत ने हालांकि, याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि याचिका विचार करने योग्य नहीं है।

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