BY – FIRE TIMES TEAM
सरकार ने खाने-पीने वाली सामाग्री की क्वालिटी में सुधार के लिए नये नियम लागू करने का फैसला किया है। अब आपके आस-पड़ोस की हलवाई की दुकान पर परात और डिब्बों में बिकने वाली मिठाइयों के निर्माण की तारीख और उपयोग की उपयुक्त अवधि की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
खाद्य नियामक संस्था FSSAI ने इसे 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया है। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होंगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा इसकी जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी।
FSSAI ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है, “सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि खुली मिठाईयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1 अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट प्रदर्शित करनी चाहिए।”
इसके अलांवा FSSAI ने यह भी कहा है कि खाद्य व्यापार ऑपरेटर स्वेच्छा से खाद्य पदार्थ की विनिर्माण तिथि का भी उल्लेख कर सकते हैं।
खाद्य नियामक ने हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले सरसो के तेल में किसी दूसरे खाद्य तेल की मिलावट पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके लिए संस्था ने आदेश जारी कर दिये हैं।