यूपीः अब अगर बिना चेहरा ढके बाहर निकले तो लगेगा जुर्माना,लाइसेंस हो सकता है निरस्त

BY – FIRE TIMES TEAM

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 4100 के पार पहुंच गई है, और 107 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। इस समय पूरे देश में महामारी नियंत्रण ऐक्ट लागू है।

प्रदेश सरकार ने महामारी नियंत्रण ऐक्ट के तहत मास्क पहहने, लॉकडाउन का उल्लंघन करने तथा दुपहिया वाहन पर एक सवारी की अनुमति से सम्बन्धित अधिसूचना जारी की है।

इसकी जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अमित मोहन प्रसाद ने अपर मुख्य सचिव (गृह, सूचना) अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी।

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इस दौरान श्री प्रसाद ने अधिसूचना को स्पष्ट करते हुए कहा, “यदि कोई व्यक्ति बिना चेहरा ढके सार्वजनिक स्थान पर जाता है तो यह दंडनीय अपराध होगा। बिना चेहरा ढके निकलने वाले व्यक्ति से पहली बार 100 रूपये, दूसरी बार भी 100 रूपये इसके बाद तीसरी बार या बार-बार पकड़े जाने पर 500-500 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और लॉकडाउन का पहली बार उल्लंघन करने पर 100-500 रूपये तक, दूसरी बार उल्लंघन पर 500-1000 रूपये, दो से ज्यादा बार पकड़े जाने पर 1000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।”

सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी दंडनीय –

सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा, यदि पहली और दूसरी बार थूकते हुए पकड़े जाते हैं तो 100-100 रूपये देना होगा। और तीसरे या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर 500-500 रूपये जुर्माना लगेगा।

दुपहिया वाहन पर एक से ज्यादा मिले तो लाइसेंस हो सकता है निरस्त –

जारी अधिसूचना के अनुसार दोपहिया वाहन चालक अकेले ही वाहन चला सकेगा। यदि दोपहिया वाहन पर पीछे कोई सवारी मिलती है तो पहली बार 250, दूसरी बार 500, तीसरी बार 1000 रूपये जुर्माना लगेगा। और चौथी बार लाइसेंस भी निलम्बित या निरस्त किया जा सकता है। यदि कोई महिला वाहन चलाना नही जानती है तो वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अपने घर के किसी सदस्य के साथ जा सकती है। लेकिन महिला को हेलमेट, ग्लब्स और मास्क पहनना जरूरी है।

इन सभी मामलों में दण्ड वसूलने का अधिकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने के इंसपेक्टर को होगा।

 

 

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