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कृषि बिलः अनाज, दाल, आलू और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं में होने जा रही महंगाई के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि 1955 में बने आवश्यक वस्तु अधिनियम में हुआ है बदलाव

BY – FIRE TIMES TEAM

संसद के दोनों सदनों में आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) विधेयक पास हो गया है। इसके पास होने के बाद अब अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज और खाद्य तेल जैसी चीजें आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आयेंगी।

इस कानून में संशोधन की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई महीने में ही अपने तीसरे प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से 20 लाख करोड़ राहत पैकेज की घोषणा करते समय ही कह दी थी।

इसके बाद 15 सितम्बर को लोकसभा में आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी मिल गई थी। और आज यह राज्यसभा से भी पास हो गया है।

इसका मतलब यह है कि अब इन सभी खाद्य सामाग्री पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। और किसान अपने हिसाब से मूल्य तय और बिक्री कर सकेंगे। हालांकि, सरकार समय-समय पर समीक्षा करती रहेगी। और जरूरत पड़ने पर नियमों को सख्त भी किया जा सकेगा।

विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है। और केन्द्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग भी की गई है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि इस बिल के पास होने से निजी निवेशकों को नियामिकीय हस्तक्षेप से मुक्ति मिलेगी।

इस विधेयक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा सकेगा, इससे किसान मजबूत होगा और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के वक्त जवाब देते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा था कि इस विधेयक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा जिससे किसान मजबूत होगा। और इसी आधार पर वोकल फॉर लोकल को मजबूत बनाया जायेगा।

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