Farmers Movement: सदस्य कानून समर्थक हैं, कहते हुए किसानों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल से बातचीत करने से किया इनकार

BY- FIRE TIMES TEAM

किसानों(farmers)  ने मंगलवार को नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि वे इस मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे।

क्योंकि इसके सदस्यों ने कृषि कानून का समर्थन किया था और वे सभी “सरकार समर्थक” हैं।

भारतीय किसान(farmers) यूनियन के बलबीर सिंह राजेवाल ने मंगलवार शाम को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “समिति के सदस्य भरोसेमंद नहीं हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि कृषि कानून कैसे किसान समर्थक हैं।”

किसान(farmers) आंदोलन रहेगा जारी-

यह कहते हुए कि आंदोलन जारी रहेगा, उन्होंने कहा कि किसान सिद्धांत को लेकर समिति के खिलाफ हैैं और यह विरोध प्रदर्शनों से ध्यान हटाने का सरकार का तरीका है।

क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रमुख दर्शन पाल ने कहा कि वे किसी भी समिति के सामने पेश नहीं होंगे और सुझाव दिया कि संसद को चर्चा करनी चाहिए और मामले को हल करना चाहिए।

उन्होंने कहा, “हमने कल रात एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें कहा गया था कि हम मध्यस्थता के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित किसी भी समिति को स्वीकार नहीं करेंगे।”

आगे कहा, “हमें पूरा भरोसा था कि केंद्र अपने कंधों से बोझ हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक समिति का गठन करवाएगा।”

इससे पहले, मंगलवार को अदालत ने अगले आदेश तक नए कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।

और दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए एक समिति का गठन किया।

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान में दक्षिण एशिया के पूर्व निदेशक प्रमोद जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घणावत को समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है।

किसान यूनियनों ने कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के अदालत के फैसले का स्वागत किया है।

हालांकि यह दोहराते हुए कि वे किसी अन्य निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे और कृषि कानूनों को निरस्त करने की उनकी मांग जारी रहेगी।

 किसान(farmers) का नहीं बल्कि सरकार के द्वारा लाये गये कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सदस्य 

इस बीच, यह सामने आया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समिति में नियुक्त सभी चार सदस्यों ने पूर्व में नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है।

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने मंगलवार को इस बात की ओर इशारा किया और उनके द्वारा लिए गए लेखों और बयानों को साझा किया।

किसान(farmers) आंदोलन का हल निकालने के लिए बने पैनल के सदस्य:

अशोक गुलाटी: एक कृषि अर्थशास्त्री, जो 1999 से 2001 तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का भी हिस्सा थे।

उन्होंने सितंबर में एक लेख लिखा था, जिसमें 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए नए कानूनों के संभावित लाभों की तुलना की गई थी।

सितंबर में एक अन्य लेख में और दिसंबर में दिए एक साक्षात्कार में, उन्होंने सुझाव दिया कि कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन सरकार के कार्यान्वयन में कमी है।

अनिल घणावत: महाराष्ट्र के किसानों के संगठन शेतकरी संगठन के अध्यक्ष ने दिसंबर में कहा था कि केंद्र को कृषि कानूनों को रद्द नहीं करना चाहिए, लेकिन संशोधनों को लागू करना चाहिए।

घणावत ने कहा, “सरकार कानूनों को लागू करने और किसानों के साथ चर्चा के बाद उनमें संशोधन कर सकती है।

हालांकि, इन कानूनों को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने किसानों के लिए अवसरों को खोल दिया है।”

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के आदेश को पारित करने का प्रस्ताव दिया

प्रमोद जोशी: दिसंबर में सह-लेखक के रूप में एक लेख में, कृषि अर्थशास्त्री ने लिखा था कि केंद्र के साथ किसान “हर वार्ता से पहले गोलपोस्ट बदल रहे थे” और कहा कि नए कानून “वैकल्पिक विपणन अवसर प्रदान करते हैं”।

उन्होंने कानूनों को निरस्त करने की मांग को भी ‘विचित्र’ करार दिया और कहा कि किसानों का समर्थन करने वाले गैर-कृषि संगठनों और बुद्धिजीवियों को यह महसूस करना चाहिए कि मांगें उनके लिए अयोग्य हैं।

भूपिंदर सिंह मान: राज्यसभा के पूर्व मनोनीत सदस्य, मान अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के बैनर तले एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।

जिन्होंने दिसंबर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई थी कि तीन कानून को कुछ संशोधनों के साथ लागू किया जाए।

 

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