BY – FIRE TIMES TEAM
बिहार में चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान के बाद अब चुनाव के दौरान नियमों का उल्लंघन करने के कारण इलेक्शन कमीशन ने सख्ती दिखाते हुए बिहार में 27 लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
दरअसल पिछले चुनाव में चुनाव के दौरान हुए खर्च का ब्यौरा नहीं देने के कारण चुनाव लड़ने पर बैन लगाया गया है। चुनाव आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (क) के तहत कार्यवाही की गई है।
चुनाव आयोग ने सभी लोगों की लिस्ट जिलाधिकारियों को भेज दी है। गौरतलब है कि उम्मीदवारों को चुनाव के बाद 30 दिनों के भीतर सारे खर्च का ब्यौरा देना होता है।
ब्यौरा नहीं देने पर नियम का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही हुई है। सभी पर तीन वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। चुनाव आयोग जिन 27 लोगों पर प्रतिबन्ध लगाया है, वे अलग-2 विधानसभा क्षेत्रों से हैंः
गयाघाट से रघुनाथ प्रसाद सिंह, हथुआ से संजय मौर्य और फारूख खान, कुम्हरार से सुबोध कुमार, हायाघाट से मोहम्मद अरशद और रामसखा पासवान, कुशेस्वरस्थान से तुरंती सदा और बेनीपुर से तीन लोग जिनमें ताराकांत झा, जिनेन्द्र पासवान और अनंत कुमार शामिल हैं।
इसके अलांवा औरंगाबाद से संजीत चौरसिया, कुटुंबा से रंजीत कुमार, कुढ़नी से सरजीत सुमन, अशर्फी शनि, अभय कुमार, पूजा कुमारी और कुमार विजय, केवटी से विजय कुमार, अशोक झा, खगड़िया से बबीता देवी, पातेपुर से लखीन्द्र पासवान, परबत्ता से सतीश प्रसाद सिंह, भोरे से जानकी देवी, शर्मा देवी, बेलदौर से बिन्दु देवी पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है।
इन सभी की जानकारी प्रदेश के जिलाधिकारियों को लिस्ट के साथ दे दी गई है।
One comment
Pingback: 74 प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि न्यूज़ चैनल अब मनोरंजन का साधन बन चुके हैं - Fire Times Hindi