COVID-19: शराब, पान की दुकानें कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह सोमवार से खुलेंगी: केंद्र

BY- FIRE TIMES TEAM

कोरोनोवायरस महामारी के बीच सोमवार से केंद्र ने स्पष्ट किया है कि शराब और पान की दुकानों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन  में फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी।

केंद्र ने हालांकि स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि कन्टेनमेंट जोन में इन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

केंद्र ने शुक्रवार को निर्देश जारी किए थे कि सभी एकल दुकानों को सभी तीन क्षेत्रों में (कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर) खोलने की अनुमति दी जाए।

हालांकि, अधिसूचना में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या शराब की दुकानें रेड ज़ोन में खुल सकती हैं, इसके लोए स्पष्टीकरण जारी किया गया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, “शराब, पान, तम्बाकू की दुकानें खुल सकेंगी लेकिन बिक्री के समय न्यूनतम छः फुट की ग्राहकों के बीच दूरी सुनिश्चित करनी होगी और साथ ही दुकान पे एक समय में पांच से ज्यादा ग्राहक मौजूद नहीं रहेंगे।”

सभी छह महानगरों – दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु को इन शहरों में बड़ी संख्या में कोरोनोवायरस मामलों के “हॉटस्पॉट” बनाये गए हैं और यह सभी क्षेत्र रेड जोन में आते हैं।

दिल्ली सरकार ने अपने विभागों के अंतर्गत आने वाली सभी शराब की स्टैंडअलोन दुकानों के बारे में विवरण प्रदान करने के लिए कहा है।

आबकारी आयुक्त अशोक दरयानी ने सरकारी निगमों को लिखे पत्र में कहा, ”मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तुरंत एल -6 और एल -8 दुकानों की सूची उपलब्ध कराएं, जो गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हों।”

दिल्ली सरकार ने सभी शराब की दुकानों के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य कर दिया है।

कर्नाटक के आबकारी मंत्री एच नागेश ने बताया कि राज्य में शराब की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखा जाए और केवल पार्सल प्रदान किए जाएं।

दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच खुले रहने की अनुमति दी जाएगी।

इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अमृत किरण सिंह ने कहा, “जैसे ही नवीनतम दिशानिर्देश लागू होते हैं, हम ‘सुरक्षित शील्ड’ नामक एक कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसके तहत सोशल डिस्टेंस के लिए सभी दुकानों के बाहर संकेत लगाए जाएंगे।”

उन्होंने कहा, “लोगों को दुकानों के बाहर रखा जाएगा। काउंटर पर रखी ट्रे के माध्यम से ही संपर्क रहित बिक्री होगी।”

मुंबई, पुणे में कोई छूट नहीं

इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार रात एक आदेश में स्पष्ट किया कि गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को राज्य के 14 “हॉटस्पॉट” जिलों में से चार में फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ये जिले हैं मुंबई, मुंबई (उपनगरीय), ठाणे और पुणे। मालेगांव नगर निगम की सीमाओं के भीतर दुकानें भी बंद रहेंगी।

अधिकारियों ने कहा कि जहां शराब की दुकानों को 10 जिलों में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, उन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों में फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, रविवार की सुबह तक, महाराष्ट्र में 521 मौतों सहित कोरोनोवायरस के 12,296 मामले दर्ज किए गए थे।

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