महिला शशक्तिकरण: पंजाब सिविल सेवा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण

BY- FIRE TIMES TEAM

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कदम में पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। आरक्षण का लाभ पंजाब सिविल सेवा में सीधी भर्ती के लिए होगा।

राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक में पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पद का आरक्षण) नियम, 2020 को मंजूरी दे दी ताकि समूह ए, बी, सी और डी में बोर्ड और निगमों में महिलाओं की भर्ती हो सके।

एक अन्य बड़े फैसले में, कैबिनेट ने पीसीएस (एक्जीक्यूटिव ब्रांच) कैडर में कार्यरत सभी अधिकारियों को उच्च वेतनमान 37,400-67,000 + 8700 (ग्रेड पे) में 14 के बजाय 13 साल की सेवा पूरी करने पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए बिहार के बाद दूसरा राज्य पंजाब बना।

अदालत के मामलों और कानूनी मामलों को समय पर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, कैबिनेट ने पंजाब सिविल सचिवालय नियम, 1976 में क्लर्क (कानूनी) कैडर के निर्माण के लिए एक संशोधन को भी मंजूरी दी।

सामान्य क्लर्क कैडर से 100 पद लेकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई वित्तीय निहितार्थ न हो।

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